शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में, पोक्सो एक्ट के तहत सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ,विजय कुमार ने मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही साथ 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता चनपटिया थाना के वार्ड नंबर 1 निवासी, आशीष कुमार बताया गया है।
स्पेशल पीपी वेद प्रकाश दुबे ने बताया है कि 4 मार्च 2019 को किशोरी अपने घर से चनपटिया बाजार में सामान लाने गई थी, देर शाम तक जब वह नहीं लौटी तो परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल सका, परिजनों को पता लगा कि आशीष कुमार अपने सहयोगियों के साथ शादी की नियत से किशोरी का अपहरण कर लिया है। इस घटना के संबंध में परिजनों ने बताया है कि आरोपी आशीष कुमार ने जबरदस्ती शादी करने के नियत से लड़की का अपहरण कर लिया था, लड़की नाबालिग बताई जा रही है, इसी पर परिजनों के द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट, दिग्विजय कुमार ने यह फैसला सुनाया है।