अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, मिर्जापुर। उप जिलाधिकारी चुनार जंग बहादुर के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वह अनावश्यक रूप से शांति भंग करने के आरोप में दो व्यक्तियों के विरुद्ध कोतवाली चुनार में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि उप जिलाधिकारी चुनार जंग बहादुर के दिए गए रिपोर्ट में बताया गया कि ०३ जनवरी २०२० को ग्राम-भरेहटा परगना-हवेली तहसील-चुनार मिर्जापुर में आराजी नंबर ७१० रकबा ०.८२२ हेक्टेयर जो तालाब खाते की भूमि है पर अवैध रूप से पक्का मकान, झोपड़ी एवं सहन आदि बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। न्यायालय तहसीलदार चुनार के बेदखली बाद अंतर्गत धारा ६७(१) उत्तर प्रदेश राज्य संगीता २००६ में पारित आदेश दिनांक २५ फरवरी २०१९ व उच्च न्यायालय इलाहाबाद के योजित कन्टेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नम्बर-४१६५/२०१९ में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के १२ जुलाई २०१९ के अनुपालन में राजस्व टीम पुलिस बल के साथ मौके पर सुबह 10:00 बजे पहुंच कर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु उपस्थित हुए। तालाब पर अवैध रूप से बसे अधिक अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नियमानुसार अतिक्रमण हटाए जाने हेतु नोटिस भी दे दी गई थी। उसके बावजूद ०१ जनवरी २०२० को पुलिस बल की उपस्थिति में राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमित निर्माण को जेसीबी से हटवाया जा रहा था। जिसमें चार अवैध आवासों को बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण ढंग से हटवा दिया गया था तभी रामराज सिंह पुत्र बृजभूषण सिंह निवासी ग्राम रैपुरिया परगना-हवेली तहसील-चुनार जनपद-मिर्जापुर मौके पर पहुंच गए और उपस्थित मीडिया के पत्रकारों को अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में गलत सूचना देने लगे। इसके तत्पश्चात अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण हटाने का विरोध करने के लिए उकसाने लगे और जेसीबी मशीन व पुलिस बल तथा राजस्व कर्मीयों पर ईंट पत्थर से हमला करने लगे।
आगे एसडीएम ने बताया कि रामराज सिंह व परविंद्र उर्फ मुन्ना चौबे की ललकार पर अतिक्रमणकारी उग्र हो गए व अपने आवासों में आग लगाने लगे साथ ही साथ राजस्व टीम, पुलिस बल व जेसीबी मशीन पर पथराव करने लग जिसमें मशीन के कांच टूट गए और जलते हुए आवासों को तत्काल फायर ब्रिगेड की सहायता से बुझाया गया। आगे जिला अधिकारी ने बताया कि रामराज व मुन्ना चौबे द्वारा अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमित आवासों में आग लगाने तथा राजस्व टीम व पुलिस बल पर पत्थर चलाने के लिए ललकारा व उकसाया गया जिससे सरकारी कार्य बाधित हुआ एवं अनावश्यक रूप से शांति भंग हुई जिसके क्रम में उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 147 148 109 189 427 334 एवं दंड विधि अधिनियम 1983 के अंतर्गत धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
मिर्जापुर :: सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने व अनावश्यक रूप से शांति भंग करने के आरोप में दो व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज