शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। व्यवहार न्यायालय बेतिया ने एक केस की सुनवाई पूरी करते हुए वर्ष 2018 में राजार गांव में एक घर में आग लगाकर लाखों की संपत्ति नष्ट कर देने के एक मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए दो सहोदर भाइयों समेत तीन को 10 -10वर्ष के कारावास की सजा के साथ साथ ₹10-10 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
न्यायालय ने इस कांड को महज 7 महीने में सुनवाई पूरी कर के अभियुक्तों को सजा सुनाई है। सजायाफ्ता अभियुक्त , मझौलिया थाना क्षेत्र के चेलआभार निवासी नंदलाल साहनी तथा उनके भाई जवाहर सैनी एवं विजय साहनी बताया गया है। एडीजी नवम अरुण कुमार ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 436 / 34 में सजा सुनाई है। लोक अभियोजक, अरविंद कुमार शिंह ने संवाददाता को बताया कि 24 अप्रैल 2018 की रात्रि अभियुक्त एक राय और साजिश के तहत ग्रामीण दीपक सैनी के घर पर गए जहां केरोसिन छिड़ककर उसके घर में आग लगा दी ,जिससे घर में रखा सारा सामान ,कपड़ा ,गहना और नगद रुपया जलकर नष्ट हो गया ,मामले को लेकर दीपक साहनी ने अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी , विचारण एवं दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
न्यायालय ने इस कांड को महज 7 महीने में सुनवाई पूरी कर के अभियुक्तों को सजा सुनाई है। सजायाफ्ता अभियुक्त , मझौलिया थाना क्षेत्र के चेलआभार निवासी नंदलाल साहनी तथा उनके भाई जवाहर सैनी एवं विजय साहनी बताया गया है। एडीजी नवम अरुण कुमार ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 436 / 34 में सजा सुनाई है। लोक अभियोजक, अरविंद कुमार शिंह ने संवाददाता को बताया कि 24 अप्रैल 2018 की रात्रि अभियुक्त एक राय और साजिश के तहत ग्रामीण दीपक सैनी के घर पर गए जहां केरोसिन छिड़ककर उसके घर में आग लगा दी ,जिससे घर में रखा सारा सामान ,कपड़ा ,गहना और नगद रुपया जलकर नष्ट हो गया ,मामले को लेकर दीपक साहनी ने अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी , विचारण एवं दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।