मोतिहारी :: आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने में पति को पांच व सास को तीन वर्षों का सश्रम कारावास

विजय कुमार शर्मा, कुशीनगर केसरी, बिहार, मोतिहारी। षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजमोहन सिंह ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए मृतका के पति को पांच वर्ष व सास को तीन वर्षो के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई।अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मेहसी थाना के कसबा मेहसी निवासी मुकेश बैठा व उसकी मां रंजू देवी को हुई। मामले में मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र के हरदी निवासी रंजीत बैठा ने मेहसी में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था। इसमें कहा था कि उसकी बहन कविता की शादी 2004 में मुकेश बैठा के साथ शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही दोनों नामजद लोग दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग करने लगे। वे लोग उसकी बहन को दहेज के लिए इतना प्रताड़ित करते रहे। इसी बीच 18 जुलाई 2007 को उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने नामजद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए धारा 306 भादवि में इन दोनों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।


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