पटना :: संप्रदायिक सौहार्द बिगाडने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : डीजीपी

विजय कुमार शर्मा, कुुुशीनगर केेेसरी, पटना, बिहार। अयोध्‍या मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसपर अपना फैसला दिया। विवादित ढा़ंचे की 2.77 एकड़ जमीन हिंदुओं को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए अलग से पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर में अलर्ट जारी किया है।


बिहार में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों (डीएम) और एसएसपी व एसपी को सतर्क रहने की ताकीद दी है। इसके पहले शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीपीजी गुप्तेश्वर पांडेय और अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिलों के डीएम और एसएसपी-एसपी को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश :::....एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे वाले असमाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकौल जितेंद्र कुमार, सभी डीएम एवं एसएसपी-एसपी को चिह्नित सभी संवेदनशील स्थलों व अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं। अयोध्या मामले पर फैसले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिए। सैकड़ों साल पुराने मामले पर आया फैसला ::::.... विदित हो कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि विवाद के सैकड़ों साल पुराने मामले पर शनिवार को फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 40 दिन सुनवाई हुई।


Popular posts
कुशीनगर :: पौराणिक मंदिर पर किया गया महायज्ञ आयोजन, यज्ञ के पूरा होने के तत्काल बाद इस मंदिर को बनवाने का कार्य होगा शुरु
Image
बगहा(प.चं.) :: नर्मदेश्वर मंदिर रामनगर में हजारों श्रद्धालुओं नें चढ़ाया जल
Image
कुशीनगर :: रिपोर्ट के बारे में पूछने गए गुण्डागर्दी करते हुए डाक्टर ने परिजन को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मुकदमा नहीं हुआ दर्ज, पीड़ित हुआ न्याय से वंचित
Image
भरतपुर(राजस्थान) :: वार्ड नंबर 20 में भाजपा के पार्षद शिवानी दायमा ने सफाई कर्मचारियों का किया सम्मान
Image
कुशीनगर :: अभिहित अधिकारी ने होटलों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर १४ दिन के अंदर जवाब देने हेतु किया निर्देशित