दिल्ली :: अब आर.टी.आई. के दायरे में मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर भी लेकिन गोपनीयता रहेगी बरकरार

डेस्क कुशीनगर केसरी, दिल्ली। सूचना के अधिकार(आरटीआई) के दायरे में देश के प्रधान न्यायाधीश के दफ्तर को लाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जिसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत आएगा। बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। जिसमें जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे।


गौरतलब है कि यह अपील 2010 में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल व केंद्रीय सूचना अधिकारी ने हाई कोर्ट व केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ दायर की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं। फैसले में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये आरटीआई  के तहत आएगा लेकिन इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी।



Popular posts
बेतिया(प.चं.) :: शिद्दत से याद की गई शिक्षाविद, पर्यावरणविद, कला प्रेमी व वीरांगना बेतिया राज की अंतिम महारानी जानकी कुंवर
Image
बेतिया(पश्चिम चंपारण) :: चोरों ने घर व साइकिल की दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान उड़ाए, मुकदमा दर्ज
बेतिया(प.चं.) :: संस्कार एवं चरित्र निर्माण ही मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला है : स्वामी उपेंद्र पाराशर जी महाराज
Image
अररिया :: बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का पीएम मोदी और केपी शर्मा ओली ने किया उद्घाटन
मोतिहारी :: कुख्यात टुन्ना सिंह और राहुल सिंह की मोतिहारी कोर्ट में पेशी