बेतिया(प.चं.) :: न्यायालय ने चरस तस्कर व शराब माफिया को 10- 10 साल कारावास के साथ एक लाख जुर्माना का सुनाया सजा

शहाबुद्दीन अहमद  कुशीनगर केसरी बेतिया बिहार। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने चरस बरामद की के एक मामले में 5 आरोपियों को दस -दस वर्ष की सजा सुनाई है।


स्पेशल पीपी, सुरेश कुमार ने बताया कि 16 जून 2016 को बानु छापर ओपीके तत्काल एसआई चंद्र भूषण कुमार सिंह को सूचना मिली के जोगा पट्टी के एक कांड के प्राथमिकी अभियुक्त बानु छापर निवासी प्रकाश पटेल के घर पर छिपे हुए हैं, सूचना के उपरांत छापेमारी में प्रकाश पटेल, सतीश शर्मा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि तीन आरोपी भाग निकले। तलाशी के क्रम में सतीश शर्मा के कमरे से देशी जिंदा कारतूस व ₹20हजार बरामद हुए, कमरे से 2 किलोग्राम चरस दो बोतल विदेशी शराब व अन्य शराब की खाली बोतलें भी बरामद की गई थी। इसी मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने बानु छापर निवासी, प्रकाश पटेल,राजगुरु चौक निवासी, संजीव पटेल, चनपटिया थाना के बोरहिया निवासी कुणाल ठाकुर, व नवलपुर थाना के कोइरीटोला सीनरी निवासी जस्मुद्दिं अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई साथ ही एक एक लाख रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में सतीश शर्मा को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष व प्रकाश पटेल को उत्पाद अधिनियम में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है।


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