बेतिया(प.चं.) :: दलित की हत्या में न्यायालय ने उम्र कैद और 1लाख के जुर्माने का दिया फैसला

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बेतिया पश्चिम चंपारण, बिहर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में, भूमि विवाद व रुपए के लेनदेन के मामले मे एक दलित की हत्या की केस की सुनवाई पूरी करते हुए प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश-सह -एस सी/एस्टी एक्ट के विशेष न्यायाधीश, दिग्विजय कुमार ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है तथा दोषी पर 1लाख का जुर्माना भी लगाया है ,दोषी पर जुर्माना नहीं अदा करने के एवज में दोषी को 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सजायाफ्ता गुड्डू उर्फ नेयाज मियां मनुआपुल थाना के गुरवलिया कचहरी टोला का रहने वाला बताया गया है, जानकारी के अनुसार 13 सितंबर 2017 को मनुआपुल पांडे टोला के बूटाई राम अपने घर पर था, इसी दौरान नेयाज उसके मोबाइल पर फोन किया और गांव के बाहर बुलवाया, फोन आने के बाद बुटाई अपनी बाइक लेकर बताए गए जगह पर पहुंचा, जहां पहुंचने के बाद में नेयाज बाइक पर पीछे बैठ गया और दोनों गांव के बाहर चले गए ,जबकि गांव का ही बच्चा पांडे इनके पीछे बैठ गया बाद में देर रात ग्रामीणों ने बताया कि गुरवलिया मदरसा के पास बूताई राम की हत्या कर शव को फेंक दिया गया है ,मामले में बूताई की पत्नी और बच्चा पांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इसमें बच्चा पांडे से भूमि विवाद व पैसों का लेनदेन का विवाद बताया था। मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बच्चा पांडे को रेहा कर दिया, जांच को हत्या और दलित उत्पीड़न के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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